मुख्यमंत्री द्वारा नयी पैंशन स्कीम के अंतर्गत आते मुलाजिमों को पारिवारिक पैंशन का लाभ देने को मंजूरी

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चण्डीगढ़ 2 अक्तूबरः
कर्मचारी समर्थकीय एक बड़ा फैसला करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को सेवामुक्ति से पहले मौत होने के मामले में पारिवारिक पैंशन का लाभ नयी पैंशन स्कीम के अंतर्गत आते मुलाजिमों को भी देने के लिए हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही 5-5-2009 के पारिवारिक पैंशन सम्बन्धी दिशा निर्देशों और दिनांक 4-9-2019 को इस मुद्दे से जुड़ी हिदायतें अपनाए जाने को भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब सिविल सेवाएं नियम-खण्ड 2 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के ऐसी ही स्थिति वाले मुलाजिमों पर लागू होती नयी पैंशन स्कीम के अंतर्गत कवर होते मुलाजिमों सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा संशोधन किए गए हैं।Know About Punjab New Chief Minister Charanjit Singh Channi - Who Is  Charanjit Singh Channi: कौन हैं चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर की जगह  बनेंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री - Amar Ujala
जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री ने इस फैसले को लागू करने के लिए वित्त विभाग के उस प्रस्ताव के लिए सहमति दी है जिसको कि 26 अगस्त 2021 को मंत्रीमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।