Stray Dogs New Law: यूपी में काटने वाले कुत्तों को होगी उम्रकैद की सजा, जानें किन देशों में पहले से लागू है यह कानून?

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Stray Dogs New Law: उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों को लेकर एक नया कानून बनाया गया है. अब अगर कोई आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उस कुत्ते को जेल हो सकती है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

Stray Dogs New Law: समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम और कानून होते हैं. आमतौर पर यह नियम और कानून इंसानों के लिए बनाए गए होते हैं. कोई भी अगर इन कानून का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. लेकिन अब एक अजीब कानून सुर्खियों में आ रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्ते अगर किसी को काटते हैं तो अब उन्हें जेल भेजा जा सकता है. इस कानून को हिंसक आवारा कुत्तों की आबादी पर लगाम लगाने के लिए और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

उत्तर प्रदेश का नया नियम

योगी सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है. इस कानून को प्रयागराज के करैली में लागू कर दिया गया है. इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी कुत्ता पहली बार किसी को काटता है तो नगर निगम की टीम उसे पड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भेज देगी. यहां उसे 10 दिनों तक रखा जाएगा. काटे गए व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा. इस सेंटर में कुत्तों की निगरानी की जाती है और साथ ही उनका इलाज भी किया जाता है. उन्हें रिहा करने के बाद उनके व्यवहार और लोकेशन को ट्रैक करने के लिए उनमें माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी.

इसी के साथ यदि कुत्ता बिना किसी वजह के दोबारा काट लेता है तो उसे आदतन अपराधी माना जाएगा. इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी यानी ऐसे कुत्तों को आजीवन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा. नियम के मुताबिक, आजीवन कारावास वाले कुत्ते तभी रिहा हो सकते हैं जब उन्हें कोई गोद लेने के लिए तैयार होगा. आपको बता दें कि करैली का सेंटर एक छोटी जेल जैसा ही है. यहां बैरक और आइसोलेशन वर्ल्ड बनाए गए हैं.

आवारा कुत्तों को लेकर अलग-अलग देश में कानून

सभी देश आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग तरीकों को अपना रहे हैं. नीदरलैंड में कैच न्यूटर वैक्सीन रिटर्न के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को आवारा कुत्ते गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इतना ही नहीं बल्कि यहां आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जाता है और यहां पर लोग पालतू जानवर खरीदने के बजाय शेल्टर से ही गोद लेते हैं. इसी के साथ तुर्की में नगर पालिकाओं द्वारा आवारा कुत्तों को घर दिया जाता है.

सिंगापुर में भी कुछ ऐसा ही कानून है. यहां आवारा कुत्तों का टीकाकरण करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन माइक्रोचिप की मदद से उन्हें ट्रैक भी किया जाता है. अगर वह कुत्ता दोबारा काटता है तो उसे पड़कर शेल्टर में डाल दिया जाता है. कई देशों में काटने वाले आवारा कुत्तों को टैग लगाया जाता है, इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में रख लिया जाता है. अगर कुत्ते बार-बार काटते हैं तो उन्हें शेल्टर होम में भेज दिया जाता है.

इन देशों में कुत्तों के मालिकों को होती है सजा

भारत में यह कानून बढ़ती रेबीज की परेशानी को देखते हुए बनाया जा रहा है. कई देशों में सिर्फ आवारा कुत्तों के लिए ही नहीं बल्कि पालतू कुत्तों के लिए भी कानून बनाए गए हैं. यह देश कुत्ते के हमले के लिए मालिकों को जिम्मेदार मानते हैं. फ्रांस में अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो मलिक को 10 साल तक जेल हो सकती है. इसी के साथ इंग्लैंड में भी पालतू जानवरों के हमले के लिए मालिकों को लंबी जेल की सजा का कानून है. जॉर्जिया, मिशिगन और वर्जीनिया जैसे कई अमेरिकी राज्य इसी तरह के कानून का पालन करते हैं.