रिपोर्ट लाइव भारत 30-08-2026 (मनी शर्मा)
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए Food & Drugs Administration (FDA) ने स्कूलों में और स्कूलों के आसपास Junk Food की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, इन निर्देशों को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में इसे पूरे जम्मू-कश्मीर में Fast Food पर प्रतिबंध के रूप में बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।
J&K FDA ने सरकारी और निजी स्कूलों में Food Safety and Standards (Safe Food and Balanced Diets for Children in School) Regulations, 2020 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
स्कूलों के अंदर और 50 मीटर के दायरे में रोक
नियमों के तहत स्कूल परिसर में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री और प्रचार पर रोक है, जिन्हें HFSS (High Fat, Salt and Sugar) यानी अधिक वसा, नमक या चीनी वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है।
इसके अलावा स्कूल के मुख्य गेट से 50 मीटर के दायरे में बच्चों को ऐसे Junk/HFSS Food की बिक्री, मार्केटिंग और विज्ञापन पर भी रोक लागू है।
कौन-कौन से खाद्य पदार्थ प्रभावित हो सकते हैं?
इस श्रेणी में ऐसे खाद्य पदार्थ आ सकते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में वसा, नमक, चीनी या अन्य संबंधित पोषक तत्व होते हैं। इनमें उदाहरण के तौर पर:
- 🍟 अत्यधिक तले हुए खाद्य पदार्थ
- 🍔 कुछ प्रकार के Burger और Fast Food
- 🍕 अत्यधिक वसा/नमक वाले Pizza और अन्य खाद्य पदार्थ
- 🥔 Chips और कुछ packaged salty snacks
- 🥤 अधिक Added Sugar वाले मीठे पेय
- 🍫 अत्यधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ
- 🧂 अत्यधिक Sodium वाले खाद्य पदार्थ
हालांकि, Burger, Pizza या किसी एक Fast Food item की पूरे जम्मू-कश्मीर में बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। किसी खाद्य पदार्थ पर लागू होने वाली रोक उसके पोषण संबंधी मानकों और HFSS श्रेणी में आने पर निर्भर करती है।
स्कूल प्रबंधन की भी होगी जिम्मेदारी
निर्देशों के तहत स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल परिसर में खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन हो। स्कूलों में संचालित कैंटीन या अन्य Food Business Operators के लिए आवश्यक Food Safety लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है।
स्कूल प्रबंधन को बच्चों को सुरक्षित और संतुलित भोजन के प्रति जागरूक करने तथा सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देना होगा।
पूरे जम्मू-कश्मीर में Fast Food बंद नहीं
J&K FDA के इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों को अत्यधिक वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों से दूर रखना है। इसलिए इसे पूरे जम्मू-कश्मीर में Fast Food पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में देखना सही नहीं होगा।
यानी स्कूल से बाहर सामान्य बाजार, रेस्टोरेंट या Fast Food दुकानों पर इस आदेश के आधार पर सभी Fast Food की बिक्री बंद नहीं हुई है। प्रतिबंध मुख्य रूप से स्कूल परिसर तथा स्कूल के आसपास निर्धारित 50 मीटर के क्षेत्र में बच्चों के लिए HFSS/Junk Food की बिक्री, प्रचार और मार्केटिंग से संबंधित है।
न्यूज़ डेस्क | Live Bharat News
