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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान नकदी की ढुलाई के बारे में दिशा-निर्देश जारी

चंडीगढ़, 29 जनवरी:
भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान नकदी की ढुलाई के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नकदी की ढुलाई के बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजऱ के अनुसार बैंकों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि उनकी आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों की नकदी की ढुलाई करने वाली गाडिय़ाँ किसी भी हालात में किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति के पैसे की ढुलाई ना कर रही हों। आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों की नकदी की ढुलाई करने वाली गाडिय़ों द्वारा ढुलाई की जा रही नकदी सम्बन्धी बैंक द्वारा जारी पत्र/दस्तावेज़ ज़रूर हों, जिससे पता चल सके कि वह जो नकदी ले जा रहे हैं उसे किसी ए.टी.एम. में डालना है या किसी अन्य ब्रांच में देना है या फिर किसी बैंक की करेंसी चेस्ट में जमा करवाना है।

उन्होंने कहा कि आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों की नकदी की ढुलाई करने वाली गाडिय़ों में तैनात कर्मचारियों के पास उनकी कंपनी/एजेंसी द्वारा जारी पहचान पत्र ज़रूर हों। उक्त नियमों की पालना इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी (जि़ला चुनाव या कोई भी अन्य अधिकृत अधिकारी) यदि कहीं नकदी की ढुलाई कर रही किसी गाड़ी को रोक कर जाँच करता है तो एजेंसी/कंपनी के कर्मचारी नकदी सम्बन्धी पूरे दस्तावेज़ दिखा सकें और यह साबित कर सकें कि उन्होंने किस बैंक से किस मकसद के लिए यह नकदी ली है, किसी ए.टी.एम. में डालना है या किसी अन्य ब्रांच में देना है या फिर किसी बैंक की करेंसी चेस्ट में जमा करवाना है क्योंकि जाँच टीम कैश की गिनती कर भी जाँच कर सकती हैं।
डॉ. राजू ने बताया कि उपरोक्त नियमावली नकदी की ढुलाई बैंकों के लिए तय की गई है यदि कहीं ग़ैर-कानूनी नकदी, विदेशी करेंसी या नकली भारतीय करेंसी की सूचना मिलती है तो इसकी सूचना जि़ले के सम्बन्धित विभाग को तुरंत दी जाए।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपरोक्त नियमावली की चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि पालना नहीं की गई तो आदर्श चुनाव आचार संहिता के अधीन और मौजूदा कानून के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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