चंडीगढ़, 13 दिसंबर:
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद गाँव छज्जू माजरा जि़ला मोहाली के निवासी को घर को जाने के लिए रास्ता मिला।
इस सम्बन्धी एस. सी. आयोग के मैंबर श्रीमति परमजीत कौर ने बताया कि उनको गाँव छज्जू माजरा जि़ला मोहाली के निवासी द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके घर को जाने वाले रास्ते में दीवार बनाकर कूड़े के ढेर लगा दिए और बाद में रास्ते पर शैड भी डाल दिया गया। एस.सी. आयोग के मैंबर द्वारा मौके पर जाकर जांच करने के उपरांत शिकायत सही पाई गई।
यह जानकारी देते हुए एस.सी. आयोग के प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि उपरोक्त शिकायत के मद्देनजऱ नगर काऊंसिल खरड़ को शिकायत भेजते हुए लिखा कि नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कूड़े का ढेर और शैड भी हटाए जाएँ। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि नगर काऊंसिल खरड़ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
इस सम्बन्धी आयोग द्वारा दोबारा एस.डी.एम. और कार्यकारी अधिकारी खरड़ को लिखा कि तुरंत कार्यवाही न करने सम्बन्धी एस.सी./एस.टी (प्रीवेन्शन ऑफ ऐट्रोसिटी) एक्ट 1989 के अंतर्गत ड्यूटी में कोताही करने वाले जि़म्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
अब नगर काऊंसिल खरड़ द्वारा अनुसूचित जाति आयोग को लिखित रिपोर्ट दी कि नाजायज कब्ज़ा हटा दिया गया और शैड भी उतार दिया है। शिकायतकर्ता को घर के लिए योग्य रास्ता मुहैया करवा दिया गया है।