आज 19 अक्टूबर  नेता-अभिनेता सन्नी देओल के जन्मदिवस पर विशेष

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गुरदासपुर लो.स. सीट  से अजय सिंह धर्मेंद्र देओल के नाम से भरा था नामांकन, हालांकि  सन्नी देओल के नाम से हुए थे निर्वाचित
 
किसी व्यक्ति के एक ही समय पर दो आधिकारिक नाम नहीं हो सकते हैं—  हेमंत

चंडीगढ़ – आज 19 अक्तूबर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री (बालीवुड) के मशहूर  अभिनेता  सन्नी देओल का जन्मदिवस है. मई, 2019 से सन्नी पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से भाजपा के निर्वाचित सांसद भी हैं.

इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि हालांकि आज 19 अक्तूबर 2022 को वास्तव में सन्नी कितने वर्ष के हूए हैं, इस बारे में स्पष्टता नहीं है क्योंकि साढ़े तीन वर्ष पूर्व  अप्रैल/मई , 2019 में जब उन्होंने लोकसभा आम चुनावों में गुरदासपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा तो उसके साथ संलग्न एफीडेविट (हलफनामे) में, जहाँ उनका नाम अजय सिंह धर्मेंद्र देओल था, वहाँ उनकी आयु 59  वर्ष दर्शाई  गई थी जिससे  उनका जन्म वर्ष 1959   बनता  है एवं आज  उनकी आयु 63 वर्ष बनती है.

वही वर्तमान में भारतीय संसद की लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उनकी जन्म तिथि 19 अक्टूबर 1957 दर्शायी जा रही है. जिसके आज उनकी आयु आज 65  वर्ष बनती है.

हालांकि  बीते  कई वर्षो से  इंटरनेट पर उपलब्ध उनके विकिपीडिया में सनी देओल का  जन्म दिन 19 अक्टूबर, 1956 दिखाया जा रहा है, जिससे आज के दिन उनकी आयु 66  वर्ष बनती है. यही नहीं कई समाचार-पत्रों एवं फिल्म मैग्ज़ीनों  में सनी देओल पर प्रकाशित लेखों में भी उनके जन्म वर्ष 1956  दर्शाया जाता रहा  है.

बहरहाल, 25 मई 2019  को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन, जिसमें  मौजूदा  17 वीं लोक सभा के  नवनिर्वाचित  सभी सांसदों के नामों की सूची थी, में  गुरदासपुर लोकसभा सीट से सनी देओल का नाम ही निर्वाचित सांसद के रूप में नोटिफाई किया गया था.  जून,2019 में  सन्नी देओल के नाम से  उन्होंने लोकसभा सांसद  पद की शपथ ली एवं  सदन के रजिस्टर पर हस्ताक्षर  किये थे.

हेमंत  ने बताया कि  29 अप्रैल 2019 को गुरदासपुर  सीट से भरे अपने  नामांकन फॉर्म  एवं  उसके साथ संलग्न एफिडेविट  (जैसा आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड  हैं ) में उनका  नाम  अजय  सिंह धर्मेंद्र देओल है.  इस हलफनामे में  एक निर्वाचक  (वोटर) के तौर  में उन्होंने अपना यही नाम मुंबई के 165 – अँधेरी (पश्चिम) विधानसभा हलके  की  मतदाता सूची के भाग 250 में क्रमांक 29 पर दर्ज हुआ बताया था एवं उन्होंने अपने इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन ) पर भी इसी  नाम होने  का उल्लेख किया था. इसके अलावा उन्होंने उस हलफनामे में हर स्थान पर अजय सिंह देओल के नाम से ही  हस्ताक्षर किये थे.

गुरदासपुर  के तत्कालीन डीसी, जो उस लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी  थे, द्वारा मतदान से पूर्व  उम्मीदवारों की फाइनल सूची अधिसूचित करने से पहले  अजय सिंह देओल एवं उनको  मनोनीत करने वाली भाजपा द्वारा दी गयी अर्जी पर उनका नाम हालांकि सनी देओल, जो उनका बॉलीवुड ( फ़िल्मी) नाम है एवं जिस नाम से उन्हें सभी लोग जानते हैं, कर दिया गया था.

इस बारे में हेमंत का  कहना है कि मौजूदा चुनावी नियमो अर्थात  निर्वाचन संचालन नियम, 1961 की नियम संख्या 8 (2)  के अंतर्गत सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी  द्वारा ऐसा तब किया जा सकता है जब  नामांकन फॉर्म भर चुके किसी उम्मीदवार और उसकी पार्टी को  को यह महसूस हो कि नामांकन फॉर्म में उसके  नाम के गलत अक्षर  हैं या वो सही तरीके से नहीं लिखा गया  है अथवा वह उस नाम से भिन्न है जिस नाम से वह  व्यक्ति  आम जनता  में प्रसिद्ध  हैं.

उन्होंने  बताया कि अब इस सबके बीच  कानूनी प्रश्न यह  उठता है की क्या रिटर्निंग अधिकारी  द्वारा सम्बंधित उम्मीदवार के नाम परिवर्तन करने बाबत  प्रदान की गयी स्वीकृति स्थायी रूप से उसका नाम परिवर्तित कर देती  है  अथवा  यह नाम परिवर्तन अस्थायी होता है अर्थात वह मतदान में केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) पर केवल मतदाताओं को दर्शाने  तक  ही सीमित  होता है.

जो भी हो, अगर उक्त कवायद के बाद अगर अजय सिंह धर्मेंद्र देओल का नाम स्थायी रूप से बदलकर  सनी देओल हो गया है एवं उन्हें  चुनाव आयोग द्वारा लोक सभा सांसद के रूप में इसी नाम से  निर्वाचित अधिसूचित किया गया है  एवं  उन्होंने  इसी नाम से लोकसभा सांसद के रूप में शपथ   ली है और सदन के रजिस्टर में हस्ताक्षर भी किये  तो अब यह देखने लायक होगा कि क्या उन्होंने मतदाता के रूप में  दर्ज अपने नाम वाली सम्बंधित  मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि उनके सभी  वास्तविक नाम से जारी  हर सरकारी दस्तावेज  पर उनका नाम अजय सिंह धर्मेंद्र देओल  से बदलवाकर सनी देओल करवा लिया है ? हेमंत का स्पष्ट कानूनी मत है कि  एक व्यक्ति, ख़ास तौर पर अगर वो एक निर्वाचित सांसद है,  के एक  ही समय पर  दो आधिकारिक नाम नहीं हो सकते है.

इसी आशय में हेमंत ने  एक उदाहरण देते हुए बताया कि जहाँ तक मई, 2019 में उत्तर प्रदेश की  गोरखपुर लोक सभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित  भोजपुरी फिल्मो के प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन का विषय है, तो उन्होंने  नामांकन फॉर्म एवं उसके साथ संलग्न हलफनामे में  उनका नाम रविंदर श्यामनारायण शुक्ला उर्फ़ रवि किशन दर्शाया था एवं विजयी होने के बाद   चुनाव आयोग ने निर्वाचित   उम्मीदवार के रूप में उनका यही नाम  अधिसूचित किया और इसी नाम से उन्होंने लोक सभा सांसद के रूप में शपथ ली. हेमंत ने बताया कि इसी तर्ज पर सनी देओल भी अपने चुनावी नामांकन फॉर्म और हलफनामे पर अपने पूर्ण  नाम का उल्लेख अजय सिंह धर्मेंद्र देओल उर्फ़ सनी देओल के रूप में कर सकते थे.